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 IST 5,  2008  19:59 सितंबर Last Updated :
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भारत से
पूर्व रेल मंत्री जाफर शरीफ पर मुकदमा चलाने का आदेश
भाषा
नई दिल्ली, शनिवार, जुलाई 26, 2008
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पद के दुरूपयोग के मामले में केंद्रीय जांच ब्यूरो की दूसरी क्लोजर रिपोर्ट को ठुकराते हुए एक विशेष अदालत ने जांच एजेंसी को फटकार लगाई और गृह मंत्रालय से मंजूरी के बिना उन पर मुकदमा चलाने का निर्देश दिया।

विशेष सीबीआई न्यायाधीश आरके यादव ने कहा कि ये पहलू स्पष्ट करते हैं कि असंगत कारणों से मौजूदा क्लोजर रिपोर्ट सीबीआई के जांच अधिकारी द्वारा दाखिल की गई है। मैं समझता हूं कि जांच अधिकारी के खिलाफ विभागीय जांच के लिए सीबीआई निदेशक से कहना जरूरी है।

अदालत ने कहा मैं अपराध का संज्ञान लेता हूं। चूंकि सीके जाफर शरीफ काफी पहले से लोकसेवक नहीं रह गए हैं, इसलिए भ्रष्टाचार निरोधक अधिनियम की धारा-19 के तहत किसी मंजूरी की जरूरत नहीं है।

तत्कालीन प्रधानमंत्री पीवी नरसिम्हा राव के नेतृत्व वाले मंत्रिमंडल के सदस्य शरीफ ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आरआईटीईएस और इरकॉन के प्रबंध निदेशकों पर 1995 में मंत्रालय के तीन कर्मचारियों की लंदन यात्रा की मंजूरी के लिए कथित तौर पर दबाव डाला।

हृदय की बीमारी से पीड़ित मंत्री ने लंदन के प्रिंसेस ग्रेस अस्पताल में अपने इलाज के वक्त उनके सहयोगियों को अपने साथ रखना चाहा। सीबीआई के अनुसार शरीफ ने अपने अतिरिक्त निजी सचिव बीएन नागेश और उनके दो स्टेनोग्राफर एसएम मस्तान और वी मुरलीधर को अपने साथ ले जाकर राजकोष को 7.52 लाख रुपये का नुकसान पहुंचाया।
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