सुप्रीम कोर्ट ने टाटा और सरकार से जवाब मांगा
भाषा
नई दिल्ली,
मंगलवार,
मई 13,
2008
उच्चतम न्यायालय ने टाटा मोटर्स, पश्चिम बंगाल सरकार और अन्य संबद्ध पक्षों से इस बात का जवाब मांगा है कि सिंगूर में कंपनी की लखटकिया कार परियोजना के लिए उपजाऊ बहु फसली कृषि योग्य भूमि का अधिग्रहण क्यों किया गया।
मुख्य न्यायाधीश केजी बालकृष्णन की अध्यक्षता वाली पीठ ने टाटा मोटर्स, राज्य सरकार और पश्चिम बंगाल औद्योगिक विकास निगम, डब्ल्यूबीएसआईडीसी को नोटिस जारी करते हुए मामले की सुनवाई जुलाई तक के लिए टाल दी।
वकील केदार नाथ यादव द्वारा दायर याचिका में नैनो कार परियोजना को तुरंत बंद करने की मांग करते हुए कलकत्ता उच्च न्यायालय के निर्णय को चुनौती दी गई है जिसने नैनो परियोजना के लिए पश्चिम बंगाल सरकार द्वारा किए गए भूमि अधिग्रहण को कानून सम्मत करार दिया था।
सरला चंद्रा के जरिए दायर यादव की याचिका में कहा गया है कि टाटा मोटर्स की परियोजना इंडोनेशिया के सलीम समूह और रिलायंस समूह के लिए सरकार द्वारा राज्य के विभिन्न हिस्सों में उपजाऊ बहु-फसली कृषि भूमि का अधिग्रहण संविधान में किसानों को दिए गए अधिकारों का उल्लंघन है। याचिका में कहा गया कि यह भूमि अधिग्रहण अधिनियम 1894 के प्रवधानों के भी खिलाफ जाता है।